शरा’बबंदी वाले बिहार में पहली बार श’राब पीने पर पकड़े गए लोगों की मुश्किलें सिर्फ जुर्माना देकर छूटने से कम नहीं होगी। मद्यनिषे’ध एवं उत्पाद विभाग शरा’बियों पर पैनी नजर रखेगा। जुर्मा’ना देकर छूटे अभियुक्तों के घर पर मद्य’निषेध विभाग के अधिकारी-कर्मचारी दोबारा यह जुर्म नहीं करने की चेता’वानी वाला पोस्टर चस्पा करेंगे।
पोस्टर चस्पा करने का मकसद उन्हें चे’तावनी देना है कि दोबारा वे श’राब पीकर पकड़े गए तो एक साल की सजा मिलनी तय है। विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों की छानबीन भी करेंगे। यदि अफसरों को ऐसे किसी व्यक्ति पर शक हुआ तो ब्रेथ एनलाइजर से उसकी जांच भी की जाएगी। म’द्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलों के मद्यनिषेध अधीक्षकों को इस बाबत कार्रवाई का आदेश दिया है।
जुर्माना देकर छूटे 50 हजार से ज्यादा श’राबी
संशोधित शरा’बबंदी कानून के तहत पहली बार शरा’ब पीकर पकड़े गए शख्स को जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान है। इस कानून के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लोग जुर्मा’ना देकर छूट चुके हैं। इधर, विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इनमें कई लोग दोबारा श’राब का सेवन कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों के बाद मद्यनिषेध अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिकॉर्ड के हिसाब से सभी अभियुक्तों के घर जाकर उन्हें चेतावनी दें। चेतावनी से संबंधित पोस्टर भी उनके घरों के बाहर चस्पा करें।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पोस्टर में लिखा रहेगा कि आप इस तारीख को पहली बार श’राब पीने के आ’रोप में जुर्माना देकर रिहा हुए हैं। यदि आप दोबारा पीकर पकड़े गए तो एक साल की सजा होनी निश्चित है। ऐसे में आपको भविष्य में सचेत रहने की हिदायत दी जा रही है।
मद्यनिषेध उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि मद्यनिषेध विभाग और पुलिस ने अप्रैल में संशोधित कानून लागू होने के बाद से 50 हजार से अधिक लोगों को पहली बार शरा’ब पीने के आ’रोप में पकड़ा है। जून में 8651, जुलाई में 11557 और अगस्त में 18757 अभियुक्तों को इस आरो’प में पकड़ा गया। इनमें से 388 लोग दोबारा श’राब का सेवन करने के आरो’प में गिर’फ्तार किए गए हैं। इनमें से 58 आरो’पियों को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है।
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