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आंखों की रोशनी चली गई तो पांच लाख का जुर्माना

जूरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 5 लाख का जुर्माना लगाया है. 31 मार्च 2022 को सारण निवासी 70 साल की नीला देवी ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

हॉस्पिटल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, डॉ प्रवीण व ओटी असिस्टेंट काे आरोपी बनाया था. इधर, मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी दिलीप जालान ने कहा कि इस मामले को लेकर ट्रस्ट में शामिल लोग पटना स्थित स्टेट उपभोक्ता आयोग में अपील करेंगे.

सारण के खरिका गांव की नीला देवी ने 14 नवंबर 2017 को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था. जिसके लिए 700 रुपये जमा कराये थे. ऑपरेशन के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ. हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, लेकिन डॉक्टरों ने उचित इलाज नहीं किया. कुछ दिनों में दाईं आंख की रोशनी चली गई.

इसके बाद मानवाधिकार मामलों के वकील एसके झा के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया. आयोग के आदेश पर जांच के लिए सीएस ने एक टीम गठित की. जांच के दौरान पता चला की पीड़िता के आंख की रोशनी अब लौट नहीं सकती हैं. इलाज में लापरवाही हुई है, जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित व सदस्य सुनील तिवारी की पीठ ने आदेश जारी किया.

आई हॉस्पिटल पीड़िता को भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करने की बात कही गई हैं. इसके अलावा आने-जाने के लिए खर्च के तौर 10 हजार रुपये भी देने होंगे. समय से रुपये नहीं देने पर 5 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा.

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