बिहार लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष आर के महाजन पर घोटाले का मुकदमा चलेगा. सीबीआई की अर्जी पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है. आरके महाजन के बिहार लोक सेवा आयोग यानि BPSC के अध्यक्ष रहते पेपर लीक से लेकर दूसरी कई गड़बड़िया सामने आयी थीं. हालांकि बिहार सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन, विवादास्पद अधिकारी आरके महाजन घोटाले के दूसरे मामले में फंस गये हैं.दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिटाय़र्ट आईएएस अधिकारी आरके महाजन पर रेलवे के बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. ये वही मामला है जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं. आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते अवैध तरीके से रेलवे के ग्रुप डी की ताबड़तोड़ नौकरियां बांटी. नौकरी पाने वाले लोगों से लालू परिवार के नाम जमीन रजिस्ट्री करायी गयी।
इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी आर के महाजन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. हालांकि 16 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की थी. आज सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने महाजन को इस घोटाले में अभियुक्त बनाने की मंजूरी दे दी.

बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष पर चलेगा घोटाले का मुकदमा, दिल्ली की कोर्ट ने दी मंजूरी
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