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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब नए तरीकों से तय होगा जमीन का रेट

बिहार के लिए यह काफी महत्वपूर्ण  नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण की दरें तय की जाएंगी। रैयतों को सर्किल रेट से अधिक मुआवजा मिलेगा। उद्यमियों के लिए जमीन अलग दर पर उपलब्ध होगी। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्किल रेट के अलावा जो अतिरिक्त राशि रैयतों को मिलती है, उसी के तहत अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मिलेगा।

वहीं, उद्यमियों के लिए जमीन किस दर पर उपलब्ध होगी उसके लिए अलग से दर तय होगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के बाद उसे बियाडा को सौंपा जाएगा। बियाडा इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद जमीन को विकसित कर उसकी नयी दर तय होगी। इसके बाद ही इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के तहत नौ क्लस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। बियाडा के पास 7592.39 एकड़ जमीन थी।अद्यतन स्थति यह है कि बियाडा के पास 1407 एकड़ भूमि आवंटन के लिए शेष है। जिस तरह से नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के प्रस्ताव आ रहे उसे केंद्र में रख यह जरूरी है कि उद्योगों के लिए अतिरिक्त जमीन का इंतजाम किया जाए।

जबकि रेलवे एवं एनएच के लिए अधिग्रहीत जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के निर्णयों के आधार पर भू अर्जन निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है।

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