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अब हॉस्पिटल में की तो’ड़फोड़ तो 3 साल हो सकती है जेल, PMCH के बाद SKMCH में शुरू हुई खास पहल

बिहार में अक्सर अस्पतालो में मरीज की मौ’त या अन्य कारणों से मरीज के परिजन हंगामा करते है और अस्पताल डॉक्टर से मा’रपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ करते है. हालांकि इसको लेकर बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में लागू हो चुका है. जिसके तहत ऐसा करने वाले आ’रोपियों को 3 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. बावजूद जानकारी के अभाव में लोग ऐसा कर जाते है.

 

ऐसे में अब उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज‌ एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में ऐसा करने वालों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. इससे पहले ये आदेश पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लागू हुआ था. श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज‌ एवं अस्पताल परिसर में हर वार्ड और विभाग के बाहर इस कानून और उसकी सजा से जुड़े पोस्टर लगाए जा रहे है. जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के द्वारा बिहार के अलग-अलग बड़े अस्पताल के बाद अब मुजफ्फरपुर के SKMCH में करीब 150 पोस्टर लगाए गये है.

इसको लेकर जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉ एलबी सिंह ने बताया कि इस पोस्टर के माध्यम से सभी मरीज और उनके परिजनों को सतर्क किया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में अस्पताल को नुकसान न पहुंचाए. ऐसे में मुश्किल में पड़ जाएंगे. वहीं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की अधीक्षक डॉ विभा सिन्हा ने बताया कि ये एक बेहतर पहल है. इससे मरीजों में जागरूकता आएगी और परिजन डॉक्टर के साथ मारपीट और अस्पताल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.

 

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