Press "Enter" to skip to content

सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल को भी शीर्ष अदालत से राहत की उम्मीद, इस दिन होगी हियरिंग

श’राब घो’टाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शीर्ष अदालत से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है।

जमानत पर रिहा मनीष सिसोदिया क्या अरविंद केजरीवाल की कमी को पूरा कर पाएंगे?  - manish sisodia may not fulfill arvind kejriwal space in his absence for  party and government opnm1 - AajTak

श’राब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सके हैं। सीबीआई के केस में केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकी है, जिसके कारण वह जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं। सीबीआई के केस में अपनी गिर’फ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई।

केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आगामी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ से गुजारिश की है कि केजरीवाल की जमानत याचिका 20 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध है, जिसे हटाया नहीं जाए। सिंघवी की गुजारिश पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सहमति जाहिर की है।

बता दें कि दिल्ली श’राब नीति केस में सीबीआई कर रही है जबकि इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। ईडी के मामले में केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया है लेकिन सीबीआई के मामले में बेल नहीं मिलने के कारण वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था। हाई कोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है।

Share This Article
More from BREAKING NEWSMore posts in BREAKING NEWS »
More from DELHIMore posts in DELHI »
More from DelhiMore posts in Delhi »
More from NewsMore posts in News »
More from PoliticsMore posts in Politics »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *