चारा घो’टाले में सजाया’फ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के नहीं आने पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। लालू की याचिका पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। लालू की बिग’ड़ती सेहत को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई है।
कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अ’वैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल और 60 लाख रुपए का जुर्मा’ना लगाया है। वो पिछले 14 फरवरी से जेल में हैं। इस दौरान उनके हेल्थ को देखते हुए उन्हें पहले रिम्स में फिर बाद में एम्स, दिल्ली रेफर किया गया था।
पिछली सुनवाई 11 मार्च के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी। कुछ त्रु’टियों के कारण अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया था। इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था।
मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवै’ध निकासी हुई थी। लंबे समय तक इस मामले की सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चली। अंतत: 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दो’षी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से पांच साल जेल और 60 लाख रुपए अर्थदं’ड की स’जा सुनाई गई। लालू प्रसाद यादव समेत कुल 40 अभियुक्त इस मामले में दो’षी ठह’राए गए थे।
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