भागलपुर के नवगछिया में श’राब पीकर हं’गामा करने के मामले में 18 दिन में ही सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने दो’षी को स’जा सुना दी। गुरुवार को उत्पाद कोर्ट के विशेष जज एससी श्रीवास्तव ने इस कां’ड में दो’षी पाये गये सनोज दास को पांच साल ‘कैद की स’जा सुनाई गई। उन्होंने दो’षी पर एक लाख रुपये का अर्थदं’ड भी लगाया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, अर्थदं’ड की राशि नहीं ज’मा करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त स’जा का’टनी होगी। इस कां’ड में सरकार की तरफ से बह’स करने वाले उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि स्पी’डी ट्रायल के तहत सिर्फ 18 दिन में ही सुनाई पूरी कर अभियुक्त को स’जा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस कां’ड के वादी और केस के आईओ सहित सात लोगों की ग’वाही कराई गई।बता दें, 20 फरवरी की शाम एक शख्स के श’राब पी’कर हं’गामा करने की सूचना म’द्य निषे’ध कंट्रो’ल रू’म को मिली थी। वहां से नवगछिया पुलिस को सू’चित किया गया। उसके बाद नवगछिया पुलिस बताए गये जगह नरगह पहुंची तो एक व्यक्ति भा’गने लगा। उसे पक’ड़कर पूछ’ताछ की गई तो उसने अपना नाम सनोज दास बताया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह उस दिन भी वह श’राब के न’शे में गालीग’लौज और हं’गामा कर रहा था। पुलिस ने जांच की तो सनोज के श’राब पी’ने की पु’ष्टि हो गई। नवगछिया थाना के पुलिस पदाधिकारी के बयान पर के’स दर्ज किया गया था।
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