अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घो’टाला में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये अवै’ध निकासी मामले में दं’डित आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमान’त याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की अपील और ज’मानत याचिका सुनवा’ई के लिए सूचीबद्ध थी। अदा’लत ने सुनवाई के दौरान याचिका में त्रु’टि हटा’ने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह 11 मार्च को होने की संभावना है।बता दें, डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनायी है और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने उनकी उम्र, 17 तरह की बीमा’रियां और चारा घो’टाले के अन्य मामले में आधी से अधिक सजा पूरी कर लेने का ह’वाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है। फिलहाल लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां सीनियर डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाये हुए हैं। गौरतलब है कि चारा घो’टाले से जुड़े मामले में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ही सुनवाई होती है, ऐसे में यदि उन्हें 11 मार्च को होने वाली सुनवाई में राहत नहीं मिली हैं, तो इस बार भी होली का पर्व लालू प्रसाद को जेल में ही मनाना पड़ेगा।
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