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आ’त्मह’त्या को बता सड़क हाद’सा, मांगा अदालत से मुआवजा

उत्तर प्रदेश: गौतमबुद्ध नगर के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की आ’त्मह’त्या को सड़क दु’र्घटना के रुप में बताते हुए 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग अदालत से की, जिसमें व्यक्ति राजीव यादव ने यह दावा किया कि अक्टूबर 2018 की रात 11:45 बजे उनकी पत्नी पूजा यादव को एक तेज र’फ्तार ट्रक ने ट’क्कर मा’र दी।

100% Discount On Property Tax Surcharge - नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर  सरचार्ज पर मिलेगी सौ फीसदी छूट | Patrika Newsजानकारी के अनुसार, मोटर वाहन दु’र्घटना पंचाट की पीठासीन अधिकारी कामिनी लॉ ने इस व्यक्ति के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि यादव ने अपनी पत्नी के मृ’त शरीर पर दावा याचिका दायर करके उसकी आ’त्मह’त्या से हुई  मौ’त को एक साधारण मोटर दु’र्घटना के रुप पेश कर पैसे कमाने का प्रयास किया हैं। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि पूजा की  मृ’त्यु से महज पांच महीने पहले राजीव से उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा अपने माता-पिता से राजीव द्वारा किए गए उत्पी’ड़न और यात’ना के बारे में नियमित रुप से शि’कायत करती रहती थी। जिसपर अदालत ने कहा कि उनकी पत्नी की मौ’त में राजीव यादव की भूमिका उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक अदालत के समक्ष पहले से ही जांच के दायरे में है। वहीं दिल्ली की एक अदालत में उसके खिलाफ दहेज और आ’त्मह’त्या के लिए उकसाने के मामले में बचाव के लिए दावा याचिका दायर की गई है।अदालत ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, जहां आ’त्मह’त्या/ह’त्या की घ’टना को सड़क दु’र्घटना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को अधिक सतर्क और गहनता से सुनवाइ करने की आवश्यकता है, खासकर जब मृ’तक की मृ’त्यु के संबंध में अनिश्चितता हो। इसलिए पहले इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए की मौ’त की मूल वजह क्या थी।

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