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नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर केंद्र सरकार सख्त: बच्चा गायब हुआ तो अस्पताल का लाइसेंस होगा रद्द

देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार, यदि किसी भी अस्पताल से कोई नवजात शिशु गायब होता है, तो संबंधित अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट किया है कि जन्म के तुरंत बाद से नवजात की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय निर्देश के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में पहले सामने आए बच्चा चोरी और बच्चा बदलने के मामलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने का फैसला लिया गया है।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया है। अदालत के निर्देशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को अस्पतालों को पूरी तरह जवाबदेह बनाने के लिए पत्र भेजा है।

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