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कोर्ट का करारा एक्शन: अ’वैध कब्जे पर अब नहीं चलेगी बैंक की मनमानी

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित Indian Bank (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) के खिलाफ वर्षों पुराने संपत्ति विवाद में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कानून का डंडा चला दिया है।

मकान मालिक वसंत सिंह का आरोप है कि बैंक वर्ष 1995–96 से उनके परिसर में संचालित है और बीते करीब 20 वर्षों से बिना किसी वैध एग्रीमेंट के अवैध कब्जा जमाए बैठा है। इतना ही नहीं, बैंक पर करोड़ों रुपये का किराया बकाया बताया जा रहा है।

मामला इजराय वाद संख्या 01/2022 में माननीय अवर न्यायाधीश दशम, पूर्वी मुजफ्फरपुर की अदालत में चला, जहां वर्ष 2022 में ही बैंक को 60 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। बावजूद इसके, आदेश की खुली अवहेलना की गई।

अब अदालत ने कठोर कदम उठाते हुए आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार, न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रभारी नाज़िर की मौजूदगी में 5 जनवरी 2026, सुबह 10 बजे विवादित स्थल की पहचान व निशानदेही कर मकान मालिक को कब्जा दिलाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यह कार्रवाई न केवल अवैध कब्जे के खिलाफ न्याय की जीत मानी जा रही है, बल्कि यह संदेश भी दे रही है कि कानून के आगे कोई भी-यहां तक कि बैंक भी-अछूता नहीं।

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