बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जमीन की खरीद-बिक्री मामले में लगातार राजस्व चोरी का आरोप सामने आता रहा है. इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जमीन की खरीद-बिक्री नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं. इस कड़ी में नगर निकाय के साथ अब आयोजना क्षेत्र की सभी जमीन की खरीद-बिक्री में स्थल जांच अनिवार्य होगा.

इस बारे में तिरहुत प्रमंडल के सहायक निबंधन महानिरीक्षक (एआइजी) राकेश कुमार ने सभी जिला अवर निबंधकों को निर्देश जारी किया है. जानकारी के अनुसार आयोजना क्षेत्र के सभी मौजों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया है. जमीन की खरीद-बिक्री में राजस्व की चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.



एआइजी ने हाल के दिनों में जमीन के निबंधन मामलों में राजस्व चोरी के कई मामले पकड़े थे. उस दौरान यह बात सामने आई थी कि जमीन की स्थल जांच नहीं होने से गलत श्रेणी की जमीन निबंधित कर दी गई है. इसे ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जा रहा है.



जानकारी के अनुसार एआइजी के आदेश के बाद अब नगर निगम क्षेत्र के पास के 216 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री से पहले उसकी स्थल जांच की जाएगी. जांच के बाद ही श्रेणी का फैसला लिया जाएगा.












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