MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : दुर्गा पूजा के अवसर पर वि’धि व्यवस्था एवं सांप्रदा’यिक सौ’हार्द बनाये रखने तथा विशे’ष चौ’कसी बर’तने के साथ यथे’ष्ट एहति’याती एवं निरोधात्मक का’रवाई सुनि’श्चित करने के मद्देनजर संयुक्त आदेश जारी किया गया है। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी को निर्दे’शित किया गया है कि उनके द्वारा सुनि’श्चित किया जाएगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम में चुनाव आचार संहि’ता एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्दे’श का उल्लं’घन न हो।
पूजा का आयोजन मन्दिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाय
दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाएगा। मंदिरों में दुर्गा पूजा के आयोजन के मद्देनजर निर्दे’श दिए गए हैं कि मंदिर में पूजा पंडाल, मंडप का निर्माण किसी विशेष कार्य पर नहीं किया जाएगा। इसके आस-पास कोई तो’रण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। जिस जगह मूर्तियां रखी गई है उसे स्थान को छो’ड़कर शेष भाग खुला रहेगा। सार्वज’निक उद्घो’षणा प्रणा’ली का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आस-पास खाद्द पदा’र्थ का स्टॉ’ल नहीं लगाया जाएगा।
किसी प्रकार के विस’र्जन जुलूस की अनु’मति नहीं दी जाएगी। कोई सामा’जिक भोज/ प्रसाद या भोग का वित’रण नहीं किया जाएगा। आयोजकों और पूजा समितियों के द्वारा किसी रूप से आमं’त्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल /मंड’प के उद्घा’टन के लिए कोई सार्वज’निक समा’रोह आयो’जित नहीं किए जाएंगे। मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्या’प्त सेनी’टाइजर की व्यव’स्था की जाएगी। कोविड-19 के संक्र’मण रो’कने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धा’रित मापदं’ड का पा’लन करना वहां करना अनि’वार्य होगा।
डांडिया/रामलीला का प्रदर्शन नही होगा
किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर डांडिया ,रामलीला का आयो’जन नहीं होगा। सार्वज’निक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करना/ समाजिक दू’री का अनुपा’लन सुनिश्चित कराया जाना अनि’वार्य होगा। उक्त दिशा निर्दे’श का उल्लं’घन करने वाले व्यक्तियों के विरु’द्ध आ’पदा प्रबं’धन अधि’नियम की धा’रा 51-60 के प्रवधा’नों के अतिरिक्त
आईपीसी की धा’रा 188 एवं अन्य सुसं’गत धारा’ओं के अधीन का’नूनी का’र्रवाई की जाएगी।
सामाजिक सद्भा’व बि’गाड़ने वालो पर होगी कड़ी का’र्रवाई
निर्दे’श दिया गया है कि विवा’द की घट’नाओं से फै’लने वाले अफ’वाहों पर अंकु’श लगाया जाए। यानी किसी भी तरह की अफ’वाह फैलाने वाले और समाजिक स’द्भावना को बिगा’ड़ने वाले त’त्वों पर क’ड़ी का’र्रवाई करना सुनि’श्चित करें। असामा’जिक त’त्वों के साथ-साथ सामा’जिक/ संप्रदा’यिक समर’सता प्रभा’वित करने वाले त’त्वों पर क’ड़ी निग’रानी रखते हुए वैधा’निक एवं यथोचित प्रशा’सनिक का’र्रवाई की जाए। संप्रदा’यिक त’त्वों को चि’न्हित करते हुए उनके विरु’द्ध निरो’धात्मक का’र्रवाई की जाए। सभी संवेद’नशील क्षेत्रों पर बिशेष चौ’कसी बर’ती जाए।
दुर्गा पूजा दशहरे के अवसर पर यदि कोई व्यक्ति ध’र्म, नस्ल, भाषा के आ’धार पर नफ’रत फै’लाने की को’शिश करते हुए पाए जाते हैं जाता है तो उनके विरु’द्ध स’ख्त का’र्रवाई की जाए। सभी थानाध्यक्षों को निर्दे’श दिया गया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर वि’धि व्य’वस्था संधा’रण एवं असामा’जिक त’त्वों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा मंदिरों में पूजा समिति की आयोजकों से लग’वाना सुनिश्चित करेंगे। जिले में शां’ति बनाए रखने और संप्रदा’यिक परि’स्थितियों से निप’टने की पूर्ण जि’म्मेदारी प्रतिनियुक्त दं’डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की होगी।
नियं’त्रण कक्ष
दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थानीय पीआईआर में वि’धि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला नियं’त्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 26 अक्टूबर की रात्रि 10:00 बजे तक कार्यरत रहेगा। नियं’त्रण कक्ष का दूरभाष संख्या -0621 2212377 एवं 2216275 है। जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, याता’यात डीएसपी, अ’ग्निशमन पदाधिकारी को भी विशेष उत्तरदा’यित्व सौंपे गए है। राजेश कुमार अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर एवं राजेश कुमार सिटी एसपी मुजफ्फरपुर संपूर्ण जिले के विधि व्यव’स्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल को सौंपे गए दा’यित्वों का निर्व’हन कर्म’ठता के साथ दायि’त्वपूर्ण ढंग से करने का निर्दे’श दिया गया है। दशहरा पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु थानावार 295 स्थलों पर पर्याप्त संख्या दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सूचना संग्रहण तथा समन्वय स्थापित करने हेतु पदाधिकारियों एवं पुलिस ब’लों की प्रतिनियु’क्ति की गई है।
Be First to Comment