दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य जांच का हवाला देकर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 17 मई को मुख्य केस पर आदेश सुरक्षित रखा गया। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे, तब यह मांग क्यों नहीं रखी गई। अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील को सुझाव दिया कि वह चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करें।
दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। इसी बीच केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की।
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