वर्तमान में मथुरा के ‘कटरा केशव देव’ इलाक़े को हिंदू देवता श्रीकृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है। यहां कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है. कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं, कई मुसलमान संगठन इस दावे को ख़ारिज करते हैं।
बता दें कि साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत इस ज़मीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन सिविल कोर्ट में दी गई याचिका में इस समझौते को अवैध बताया गया है।
जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे मुजफ्फरपुर निवासी अधिवक्ता चन्दन कुमार ने बताया कि हिन्दू पक्ष के पास बिजली बील व पानी बिल है जबकि मुसलमान संगठन के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। साथ ही चन्दन कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थल के सर्वे की मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यह कोई धर्म संबंधित मामला नहीं है, यह एक भूमि विवाद का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 5 अगस्त 2024 दी गई है।
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