PATNA : बिहार के वाहनों के शो रुम से बिना रजिस्ट्रेशन और हाइ सिक्योरिटी नंबर के अगर गाड़ी निकलेगी, तो वाहन मालिक के साथ ही वाहन शोरूम के डीलर पर भी का’र्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ, डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलं’बित करने की का’र्रवाई की जा सकती है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बिहार के सभी डीटीओ एवं एमवीआइ को का’र्रवाई करने का निर्देश दिया है.
13 अगस्त को वाहन कंपनियों के साथ होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग
परिवहन सचिव ने डीटीओ और एमवीआइ को यह कहा है कि यह सुनि’श्चित करें की किसी भी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकल सके. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे. जिसमें डिफॉ’ल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चे’तावनी दी जायेगी. यदि सुधा’र नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रो’क लगेगी.
वाहनों पर लगेगा जुर्माना
आने वाले दिनों में सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभि’यान चलाया जायेगा. अभि’यान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां प’कड़े जाने पर जुर्मा’ना वसू’ला जायेगा और वाहनों को ज’ब्त भी किया जायेगा. साथ ही वाहन को बेचने वाले डीलर के विरु’द्ध भी का’र्रवाई की जायेगी. परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपी’ल की है कि कृपया बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा ज’ब्त की जा सकती है.
वाहनों पर हाइ सिक्यूरिटीज नंबर लगाना अनिवार्य
सभी वाहनों पर हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनि’वार्य है. कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाइ सिक्यु’रिटी नंबर प्लेट लगाना है. वाहन कंपनियों व डीलरों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना का’नून का उल्लं’घन है एवं दंड’नीय अप’राध है. कई बार ऐसा देखा जाता है की वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घ’टनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं चल पाता है.
अप’राध में भी हो रही बढ़ोतरी
शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने के कारण से आये दिन अप’राधी चो’री और अन्य अप’राध की घट’नाओं को भी अंजा’म देते हैं. ऐसी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी निकाले जाने पर वाहन मालिक पर जुर्मा’ना और वाहन ज’ब्त करने की का’र्रवाई की जायेगी एवं डीलर का लाईसेंस रद्द किया जायेगा. अगर बिना एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शो रुम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के डीटीओ और एमवीआइ भी जवाबदे’ह होंगे. ऐसे पदाधिकारियों पर भी विधिस’म्मत का’र्रवाई की जायेगी.
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