पटना: बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के द्वारा पारित आदेश का अक्षरश अनुपालन करें। अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। जिन घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है, वहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसे सुनिश्चित करें। वहीं, जिन घाटों की बंदोबस्ती हुई है, वहां शर्तों का अनुपालन कर ही खनन हो। इसे पुलिस तथा खनन विभाग के पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमित छापेमारी करने का भी निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने बुधवार को बिहटा में समीक्षात्मक बैठक की और कई निर्देश दिए। बैठक में पटना और आरा के जिलाधिकारियों ने विशेष अभियान में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्य सचिव को दी। पटना जिले में 257 छापेमारी, 77 प्राथमिकी दर्ज, 216 गिरफ्तारी, 434 वाहन जब्ती तथा 220.43 लाख रुपये जुर्माने की वसूली हुई। वहीं, भोजपुर जिला में 251 छापेमारी, 70 प्राथमिकी दर्ज, 27 गिरफ्तारी, 410 वाहन जब्ती तथा 638.63 लाख रुपये जुर्माने की वसूली की गई।

स्थायी चेकपोस्ट के लिए जगह चिह्नित
मुख्य सचिव ने परेव गांव में कोइलवर पुल के पास बालू घाटों का निरीक्षण किया। पटना जिला के लिए कोइलवर पुल से पहले तथा भोजपुर के लिए कोइलवर पुल के बाद स्थायी चेकपोस्ट निर्माण को जगह चिह्नित की गई। जब्त गाड़ियों को रखने के लिए लीज पर जमीन लेने को भी भूमि चिन्हित की गई। एनडीआरएफ के सभाकक्ष में हुई बैठक में डीजीपी आरएस भट्टी, अपर मुख्य सचिव खान एवं भूतत्व विभाग हरजोत कौर बम्हरा, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अरविंद चौधरी तथा दोनों जिलों के डीएम व एसपी-एसएसपी मौजूद थे।














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