पूर्वी चम्पारण: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। जहां बिजली चो’री के केस में कोर्ट ने बिजली विभाग को जमकर फटकार लगाई है। मामला पकड़ीदयाल थाने का है। प्रभारी जज मुकुंद कुमार ने बिजली विभाग के साथ पुलिस को नसीहत देते हुए जमकर फटकार लगाई।
पुलिस ने सन्नी कुमार उर्फ ‘सन्नी देओल’ को बिजली चोरी का आरोपी बना दिया। बच्चे की उम्र महज 11 साल बताई जा रही है। बच्चे की उम्र जानने के बाद कोर्ट ने पुलिस को नसीहत देते हुए थानाध्यक्ष को हाजिर होने का आदेश दिया।
बताया गया है कि पकड़ीदयाल थाने में दर्ज मुकदमा के मुताबिक 11 वर्षीय ‘सन्नी देओल’ पर टोका फंसाकर बिजली चो’री का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को बिजली विभाग के अभियंता प्रयंका शंकर और पकड़ीदयाल के थानाघ्यक्ष सरफराज अहमद को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि बिजली विभाग ने विशेष टीम बनाकर छापेमारी की थी। इस दौराना पकड़ीदयाल थाने के सिरहा गांव के एक बच्चे को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बच्चे पर टोका फंसाने का आरोप लगाते हुए उस पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था।
उसके बाद इस मामले में बच्चों के परिजनों ने जुर्माना तो जमा कर दी। परिजनों ने विशेष कोर्ट विद्युत में आवेदन देकर अपील की और कहा कि बच्चा 11 साल का है। पढ़ने वाला है। उसका नाम केस से हटा दिया जाए। उसके बाद इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पकड़ीदयाल के बिजली विभाग के अभियंता प्रियंका शंकर और पकड़ीदयाल थानाध्यक्ष सरफराज अहमद को भी कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में थानाध्यक्ष सरफराज अहमद ने मीडिया को बताया कि पांच फरवरी को विद्युत विभाग की ओर से चोरी का आवेदन मिला था। उस आधार पर ही केस दर्ज किया गया था।
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