बिहार के भागलपुर में लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी पुलिस की लापरवाही कम नहीं हो रही। नया मामला सबौर पुलिस का है। लूट के अभियुक्त के विरुद्ध सबौर पुलिस ने समय पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस वजह से कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली और उसे बेल दे दी ।
सीजेएम की अदालत ने लू’ट के अभियुक्त अनीस कुमार उर्फ गुड्डू सिंह को सीआरपीसी 167 (2) का लाभ देते हुए बेल दिया। समय पर चार्जशीट नहीं करने की वजह से अभियुक्त को मिले बेल की जानकारी कोर्ट ने एसएसपी को भी भेजने का निर्देश दिया है। सहरसा जिले के सौरबाजार के रहने वाले हाईवा चालक दिलीप कुमार ने केस दर्ज कराया था। उसने इलाज के दौरान पुलिस को बताया था कि 25 जुलाई 2018 को वह छर्री लेने के लिए झारखंड के मिर्जाचौकी के लिए निकला था। 26 जुलाई की रात में सबौर बाजार के पास चार अज्ञात लोगों ने हथियार के बल पर उनसे आठ हजार रुपये और उसका और उसके खलासी का मोबाइल लूट लिया।
नशे का इंजेक्शन देकर की थी लूट
उसने यह भी बताया था कि उसे और खलासी को नशे का इंजेक्शन दे दिया गया था। सबौर थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले का अभियुक्त अनीस कुमार उर्फ गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 22 मार्च को उसे जेल भेज दिया। नियम के अनुसार अभियुक्त को जेल भेजे जाने के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। उस तरह से देखा जाए तो 20 जून तक पुलिस को अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देना चाहिए था। कोर्ट को पता चला कि 24 जून की सुबह तक पुलिस ने उस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की। अभियुक्त की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की जा चुकी थी। ऐसे में कोर्ट ने अभियुक्त को दप्रसं 167 (2) का लाभ देते हुए बेल दे दी।
पहले भी पुलिस कर चुकी है ऐसी लापरवाही
पुलिस की इस तरह की लापरवाही पहले भी सामने आ चुकी है। पीरपैंती थाना में जानलेवा हमले को लेकर दर्ज केस के अभियुक्त के विरुद्ध समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने की वजह से कोर्ट से अभियुक्त को बेल मिल गया था।
इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसबी बाबू राम ने 22 जनवरी को पीरपैंती के एएसआई शक्ति पासवान को सस्पेंड कर दिया था। पिछले साल आठ दिसंबर को बुद्धचक पुलिस की इसी तरह की लापरवाही से बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दप्रसं 167 (2) का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी। इस मामले में एसएसपी ने बताया कि मामला जानकारी में आया है तो इसकी जांच कराई जाएगी। दोषी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
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