दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र चलते पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खि’लाफ कड़ी कार्र’वाई की चेताव’नी दी है। ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये जुर्मा’ना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा सकता है। विभाग को पता चला था कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उ’ल्लंघन कर बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लं’घन करने वालों को पक’ड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।
परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अप’राध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लं’घन करने पर 5 से 10 हजार रुपये जुर्मा’ना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है।
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