दिल्ली सरकार ने राजधानी में मास्क की अनिवार्यता संबंधी नियम को लागू करने के लिए सभी जिलाधिकारियों से टीमें गठित करने के लिए कहा है। दिल्ली में एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर शुक्रवार से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सरकारी दफ्तरों के पूरी क्षमता से संचालित होने और उनके कर्मचारियों के कोविड-19 ड्यूटी से हटने के मद्देनजर मास्क की अनिवार्यता से जुड़े नियम को लागू करवाना एक बड़ी चुनौती साबित होगा।महामारी की पिछली लहरों के दौरान हर जिले ने कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को शामिल करते हुए कई टीमों का गठन किया था।
दिल्ली सरकार ने मास्क की अनिवार्यता खत्म करने के तीन हफ्ते के भीतर शुक्रवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना तत्काल प्रभाव से जरूरी कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, निजी कार में साथ सफर कर रहे लोगों को इस नियम से छूट होगी।
दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किराये पर कैब या टैक्सी में सहयात्रियों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें छूट नहीं होगी।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को एक बैठक में किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था। डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। डीडीएमए ने उल्लेख किया था कि पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड मामलों की संक्रमण दर बढ़ रही है।
बता दें कि, दिल्ली सरकार ने इसी माह दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले नियंत्रित थे।
राष्ट्रीय राजधानी में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। गुरुवार को दिल्ली में 965 नए संक्रमित सामने आए थे, जबकि संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई थी।
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