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मुजफ्फरपुर में 2019 में हुए कुंदन सिंह ह’त्याकांड में एडीजे-20 की अदालत का फैसला, चुन्नू ठाकुर और अनिल चौबे दोषमुक्त

मुजफ्फरपुर जिले के बहुचर्चित कुंदन सिंह ह’त्याकांड में एडीजे-20 की अदालत ने आखिर फैसला सुना दिया है। जहां अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरो’पित चुन्नू ठाकुर और सदातपुर पंचायत के मुखिया अनिल चौबे को दोषमुक्त करार दिया है।

बता दें कि एक फरवरी 2019 को अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड पर कुंदन सिंह की गो’ली मा’रकर ह’त्या कर दी गई थी। घ’टना के बाद मृ’तक की पत्नी अंचला कुमारी ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में चुन्नू ठाकुर, अनिल चौबे, शिवहर निवासी श्रीनारायण सिंह, दामुचक निवासी प्रकाश सिंह बादल, शीत बसंत बस मालिक कैलाश मिश्रा समेत चार अज्ञात लोगों को आरो’पित बनाया गया था।

पुलिस जांच के दौरान चुन्नू ठाकुर और अनिल चौबे को गिर’फ्तार किया गया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि कुंदन सिंह की हत्या उसे एक अन्य चर्चित मामले में गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से की गई थी। कुंदन सदर थाना क्षेत्र के चर्चित पंकज ह’त्याकांड का गवाह था।

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