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जन्म प्रमाणपत्र नहीं रहा आधार, बर्थ सर्टिफिकेट पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए पूरा नियम

जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा । दरअसल,  उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र अथवा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

Aadhaar Card अपडेट के नियमों में बदलाव, अब घर बैठे बदलेगा नाम-पता, फीस भी  बदली | The News India

जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड के साथ किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म तिथि का आधिकारिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

नियोजन विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि अब किसी भी सरकारी कार्य, सेवा या दस्तावेज़ सत्यापन में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए।

यदि किसी आवेदक को जन्म तिथि का प्रमाण देना है तो उसे वैध जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

सरकार के इस फैसले के बाद अब आधार की उपयोगिता पहचान संबंधी दस्तावेज तक ही सीमित हो जाएगी और जन्म तिथि के आधिकारिक प्रमाणन के लिए अन्य मान्य दस्तावेज़ अनिवार्य होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी विभागों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।

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