Press "Enter" to skip to content

बिहार में गाड़ियों के प्रदूषण चालान में कटौती, जानिए अब बाइक, ऑटो, कार का कितना जुर्माना लगेगा

पटना : बिहार में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान में कटौती हुई है। नीतीश सरकार ने गाड़ियों की कैटगरी के अनुसार चालान की राशि तय कर दी है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। परिवहन सचिव ने बताया कि जनहित को देखते हुए प्रदूषण के चालान की राशि को वाहनों की कैटेगरी के अनुसार तय किया गया है। पूर्व में सभी तरह के वाहनों के लिए प्रदूषण का चालान 10 हजार रुपये निर्धारित था। अब इसे घटाकर 1000 रुपये तक कर दिया गया है। यह अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन की तारीख से पांच दिन के बाद प्रभावी होगी।

बिहार में प्रदूषण का जुर्माना अब वाहन कैटेगरी के अनुसार, 7 दिन बाद ही कटेगा  दूसरा चालान - InsiderLive.in: Get Latest News, India News, Breaking News ...

परिवहन सचिव ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट कराने के लिए पर्याप्त समय देना है। ताकि वे अपने वाहनों को प्रदूषण मानकों के अनुसार अद्यतन कर सकें। इससे वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट करने में आसानी होगी और उन्हें दोबारा समन की कार्रवाई से बचाया जा सकेगा। परिवहन सचिव ने वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पॉल्युशन सर्टिफिकेट) अद्यतन करा लें।

केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार वाहनों को अपडेटेड प्रदूषण प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है। प्रदूषण प्रमाणपत्र अपडेट नहीं होने की स्थिति में ई-चालान की कार्रवाई का प्रावधान है। प्रदूषण में चालान की राशि जमा करने के लिए सात दिनों का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। यानी कि एक चालान कटने के बाद दूसरा 7 दिनों के बाद ही कटेगा।

अभी वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेटेड नहीं रहने पर एक बार ई-चालान कट जाने के बाद कभी भी दोबारा चालान कटने की संभावना बनी रहती थी। परिवहन विभाग के इस नए निर्णय से प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त होने की स्थिति में प्रथम चालान की तिथि से 7 दिनों के बाद ही दूसरे चालान की कार्रवाई की जाएगी।

जानिए अब किस गाड़ी का कितना प्रदूषण चालान कटेगा

  • दो पहिया वाहन (बाइक, स्कूटर) पहली बार 1000 और दूसरी बार 1500 रुपये
  • तिपहिया वाहन (ऑटो, रिक्शा) पहली बार 1500 और दूसरी बार 2000 रुपये
  • हल्के मोटरयान (कार, जीप) पहली बार 2000 और दूसरी बार 3000 रुपये
  • मध्यम मोटरयान पहली बार 3000 और दूसरी बार 4000 रुपये
  • भारी मोटरयान पहली बार 5000 और दूसरी बार 10000 रुपये
  • अन्य वाहन पहली बार 1500 और दूसरी बार 2000 रुपये

 

Share This Article
More from ADMINISTRATIONMore posts in ADMINISTRATION »
More from BIHARMore posts in BIHAR »
More from MUZAFFARPURMore posts in MUZAFFARPUR »
More from NewsMore posts in News »
More from PATNAMore posts in PATNA »
More from STATEMore posts in STATE »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *