बिजली का पंखा और किताब अब घर बैठे मिलेगी. सरकार ने पंखा और किताब बेचने वालों को दुकान खोलने की छूट इस शर्त के साथ दी है कि वह फोन पर आॅर्डर लेकर होम डिलेवरी करायेंगे. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग आमिर सुबहानी ने गुरुवार को राज्य के सभी डीएम- एसएसपी, एसपी को गाइडलाइन भेज दी है.
गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान अन्य सामान के साथ- साथ शैक्षणिक पुस्तकों एवं विद्युत पंखों की दुकानों के संचालन की भी छूट दी थी. बिहार में कोरोना के संक्रमण के कारण कुछ जिलों के डीएम- एसपी ने चिंता व्यक्त की थी. उनको आशंका थी कि यह दुकानें खुलेंगी तो महामारी के नियंत्रण एवं सुरक्षा उपायों में बाधा आयेगी.
उनका तर्क था कि बिजली पंखा और किताबों की दुकान मार्केट में सब्जी मंडी की तरह भीड़ उमड़ सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए गृह सचिव ने इन दुकानों के खोलने की गाइडलाइन जारी की है. इसमें कहा गया है कि जिला अधिकारी अपने स्तर से समीक्षा कर दुकान खोलने की अनुमति देंगे. इसमें वह एक दूसरे के निकट स्थित दुकानों को अलग- अलग समय पर अथवा सम- विषम (आड-इवन) तिथियों में खोलने की अनुमति दे सकते हैं.
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