भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनोज तिवारी को ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना महंगा पड़ा है। बिना हेलमेट बाइक चलाने समेत कुछ और नियमों को दरकिनार करने की वजह से दिल्ली पुलिस ने 41 हजार रुपए का चालान कर दिया है।
मनोज तिवारी को 21 हजार रुपए का चालान थमाया गया है तो वाहन मालिक को 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आप भी इन गलतियों के बारे में जान लें, और कभी इनको दोहराने की कोशिश ना करें।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बुधवार को दिल्ली में भाजपा के सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान मनोज तिवारी एक लाल रंग की बुलेट पर सवार होकर निकले। सिर पर भगवा गमछा लपेटे मनोज तिवारी के पास हेलमेट नहीं था। उनकी तस्वीरें जैसे ही टीवी चैनलों पर दिखीं, बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत शुरू की।
तस्वीरें ट्वीट करते हुए लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। लोगों ने पूछा कि क्या सांसद के लिए कानून अलग है? आम जनता का तुरंत चालान काटने वाली पुलिस उनपर कब ऐक्शन लेगी?
मनोज तिवारी ने मानी गलती, चालान भरने की कही बात
हालांकि, मनोज तिवारी को जल्द ही अपनी गलती का अहसास हो गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया और बाइक का नंबर दिखाते हुए कहा कि वह चालान भरने को तैयार हैं।
भोजपुरी के मशहूर गायक को इस बात का भी अहसास हुआ कि लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और इस तरह नियम तोड़ने से उनके प्रशंसकों में गलत संदेश गया होगा। यही वजह है कि उन्होंने सभी से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें।
क्या-क्या की गलती?
दिल्ली पुलिस की ओर से बताया कि गया कि सांसद मनोज तिवारी की ओर से ट्रैफिक नियमों की हुई अनदेखी केस में कुल 41 हजार रुपए का चालान किया गया है। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि चालक (मनोज तिवारी) पर हेलमेट नहीं पहनने, लाइसेंस नहीं रखने, पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और बिना हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले बाइक चलाने की वजह से 21 हजार रुपए का चालान किया गया है। वहीं, बुलेट के मालिक पर भी पीयूसी सर्टिफिकेट, एचएसआरपी से जुड़े नियमों की अनदेखी की वजह से 20 हजार रुपए फाइन लगाया गया है।
Be First to Comment