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बड़ी राहत: 20 अप्रैल से हाइवे के किनारे के खुल जाएगा होटल और ढाबा, इन शर्तों का करना होगा पालन…

बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना (Patna) से आ रही है जहां लॉकडाउन (Lockdown) को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं. जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन में वाहनों को बड़ी राहत मिलेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच (NH) और राज्यमार्ग यानी एसएच (SH) पर मालवाहक वाहन चालकों की सुविधा के लिए ढाबा खोलने की अनुमति दे दी गई है.

डीएम देंगे परमिशन
मालवाहक ट्रक-टैंकर चालकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग के सचिव ने निर्देश जारी किया है. इसके तहत एनएच पर ढाबा-रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति डीएम प्रदान करेंगे. इसके तहत 15 किलोमीटर के एरिया में एक ढाबा खोला जाएगा. परिवहन विभाग से मिली सूचना के मुताबिक ढाबा खोलने के लिए उसके मालिक को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसके तहत सभी स्टाफ को मास्क लगाना होगा. साथ ही सैनेटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी होगी.

हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल
इसके अलावा सभी ढाबों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाना अनिवार्य होगा. ढाबा-रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो प्रमुख शर्त परिवहन विभाग ने रखी है, उसके तहत ऐसे ढाबे शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहे. मालूम हो कि इससे पहले 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट दिए जाने के संकेत मिले थे. बिहार में ये व्यवस्था एनएच और एसएच पर चलने वाले भारी वाहनों के चालकों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है.

Source: News18

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