बिहार : एक ही घर के तीन और साढ़े तीन वर्ष के दो मासूम बच्चों की ग’र्दन रे’त कर ‘हत्या कर देने के मामले में बच्चों के चचेरे चाचा को दो’षी क’रार दिया गया है। एडीजे एकादश आशुतोष राय ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।सरकार की ओर से मामले को कंडक्ट कर रहे जिले के लोक अभियोजक वीरेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि महुआ थाने के विलंदपुर गांव में 23 अप्रैल 2019 की सुबह में यह घ’टना हुई थी। बच्चों के चचेरे चाचा यशवंत कुमार उर्फ बब्लू उन्हें खेलने के बहाने अपने कमरे में ले गया और दोनों की चा’कू से ग’र्दन रे’त दी।
ह’ल्ला सुनने पर बच्चों के पिता व अन्य परिजन जब वहां पहुंचे तो अभियुक्त यशवंत कुमार खू’न स’ने चा’कू हाथ में लिए खड़ा था तथा दोनों बच्चे त’ड़प रहे थे। परिजन खू’न से लथ’पथ व तड़’पते बच्चों को तुरंत पटना के पारस हास्पीटल ले गए जहां उनकी मौ’त हो गयी।
मृ’त बच्चों के दादा के बयान के आधार पर महुआ थाने में घट’ना की प्राथमिकी दर्ज की गयी। आरो’प लगाया गया कि उसने बच्चों के दादा से एक लाख रुपये मांगे थे और नहीं देने पर धम’की दी थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अदालत में आ’रोप पत्र दाखिल किया। लोक अभियोजक ने इस मामले में सूचक, अनुसंधानक, डाक्टर समेत आठ गवाहों की गवाहियां करायीं।
लोक अभियोजक के अनुसार इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया गया जिसमें गवाहों को समय पर अदालत में प्रस्तुत कराने में पुलिस की ओर से स्पीडी ट्रायल के प्रभारी उमा सिंह ने अभियोजन पक्ष का पूरा सहयोग किया। गुरु़वार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट कक्ष भरा हुआ था। घट’ना के बाद से अभियुक्त जेल में है। अदालत ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल तय की।

बिहार : दो मासूम बच्चों की ह’त्या में चचेरा चाचा दो’षी करा’र
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