बिहार : शरा’बबंदी कानून में नए प्रावधान लागू किए गए हैं। पहली बार श’राब के न’शे में या पीते हुए प’कड़े गये तो कम से कम 2000 तथा अधिकतम 5000 रुपये का जुर्मा’ना लगेगा। अगर वह व्यक्ति जुर्मा’ने की राशि नहीं दे सकेगा तो उनको 30 दिनों का कारा’वास होगा। दं’ड देकर छू’ट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा।
अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगा तो कार्यपालक दं’डाधिकारी उसे अर्थदं’ड न लगाकर 30 दिनों का कारा’वास भी दे सकते हैं। दूसरी बार अगर पक’ड़े जाते हैं तो अर्थदं’ड नहीं लगाकर अनिवार्य रूप से एक साल के कारा’वास की सजा होगी। इसको लेकर बिहार मद्य’निषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय से विभाग ने अनुरोध किया है कि द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दं’डाधिकारी का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दिये जायें। उच्च न्यायलय से यह शक्ति प्रदान करने की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालक दं’ डाधिकारी के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा।
Be First to Comment