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Coronavirus : UP प्रशासन का अल्टीमेटम, निजामुद्दीन मरकज गये लोग सामने आये नहीं तो लगेगा रासुका

दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज गये या उनके संपर्क में आये लोगों को आखिरी मौका देते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि ऐसे लोग तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें वरना उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ब्रहमदेव तिवारी ने बताया कि, ‘‘जो लोग जमात के सदस्यों के संपर्क में आये हो या मरकज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए हो, वे लोग आगे आये और जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे वरना ऐसे लोग बाद में रासुका के तहत कार्रवाई के लिये तैयार रहें.”

जिलाधिकारी ने कहा कि इस कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले बीस घंटे में शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित तीन नये रोगी सामने आये है. उन्होंने कहा, ‘‘हम कोरोना वायरस पीड़ितों की पहचान कर उनका इलाज कर रहे है, लेकिन जो लोग छिप रहे है, उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जायेगी. यह कार्रवाई उन लोगों पर भी की जायेगी जो इस बीमारी को बहुत ही हल्के में ले रहे है.” कानपुर शहर में सोमवार से पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

भड़काऊ टिप्पणी मामला : हिंदू महासभा की नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज
अलीगढ़ जिले में कोरोना वायरस महामारी को लेकर तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाना) और 505 (2) (भड़काऊ बयान देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

अलीगढ़ शहर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी. को शिकायती पत्र देकर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसके पूर्व, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अतरौली थाना क्षेत्र में रहने वाले मुरसिम अली नामक ने रविवार को कोरोना वायरस को लेकर कथित तौर पर एक सांप्रदायिक टिप्पणी सोशल मीडिया पर डाली थी. इस मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाना) और 505 (2) (भड़काऊ बयान देना) तथा राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था.

Source: Prabhat Khabar

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