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सावधान! इस बार ‘अप्रैल फूल’ बनाया तो जाना पड़ सकता है जेल

यदि आप भी ‘अप्रैल फूल डे’ यानी ​1 अप्रैल को प्रैंक्स खेलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। दरअसल कोरोना पर किसी तरह की अफवाहों और फेक न्यूज (fake news) को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लोगों को ‘अप्रैल फूल डे’ पर कोविड-19 को लेकर कोई भी फर्जी खबर ना फैलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे लॉकडाउन के दौरान दहशत मच सकती है। देशमुख ने एक वीडियो संदेश में कहा कि कोरोना वायरस प्रकोप रोकने के लिए लॉकडाउन प्रभाव में है। मैं लोगों से ऐसा कोई फर्जी संदेश नहीं फैलाने की अपील करता हूं, जिससे लोगों में दहशत मच जाए।

मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र साइबर अपराध प्रकोष्ठ से भी सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रमित करने वाली जानकारी साझा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं पुणे पुलिस भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर इस दौरान किसी तरह की अफवाह फैलाए जाने को लेकर IPC की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा। इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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