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पुनः खुलेगा मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल ? जानें कोर्ट का फैसला

मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को फिर से खोलने के लिए सीजेएम कोर्ट ने सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सिविल सर्जन को आई हॉस्पिटल खोलने के बिंदु पर अपना मंतव्य देना है। इसके साथ आई हॉस्पिटल की मेडिकल टीम द्वारा की गई जांच की अंतिम रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की जाएगी। दोनों रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद कोर्ट आदेश पारित कर सकता है।

 

Muzaffarpur Eye Hospital sealed by Administration for big Negligence in Cataract Operation in whick Fifteen pers eye removed - मुजफ्फरपुर: आँखफोड़वा आई हॉस्पीटल पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने किया ...

ख़बरों के अनुसार, आई हॉस्पिटल खोलने के बिंदु पर ब्रह्मपुरा पुलिस ने पहले ही आ’पत्ति से इं’कार कर दिया है। इस संबंध में थानेदार ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि जांच पूरी की जा चुकी है। अस्पताल के सी’लबंद कमरे व ऑपरे’शन थियेटर को खोला जा सकता है। आई हॉस्पिटल को खोले जाने की मांग को लेकर सिकंदरपुर निवासी पूर्व वार्ड पार्षद सुरेश कुमार चौधरी की ओर से बीते 21 जनवरी को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में उनके अधिवक्ता विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल बंद होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। उन्हें जरूरी दवा नहीं मिल रहा है। इलाज बा’धित है। इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ब्रह्मपुरा पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी।मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद पुन: पूर्व वार्ड पार्षद की ओर से दो बार अलग-अलग तिथियों पर अर्जी दाखिल कर अस्पताल खोलने की मांग की गई। मालूम हो कि बीते 22 नवंबर को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद करीब दो दर्जन मरीजों को परेशानी होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर मरीजों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। ऑप’रेशन में लाप’रवाही के कारण मरीजों की आं’ख निकालनी पड़ी।

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