कोरोना (Corona Virus) के खतरे से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने पटना (Patna) शहर में एक साथ 50 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. पटना जिले में कहीं भी धरना-प्रदर्शन (Protest-March) आदि नहीं करने का आदेश दिया गया है साथ ही लोगों से अपील की गई है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें. जो जरूरी सामग्री है उसे लेने के लिए ही बाजार में जाएं. प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की है कि अपने-अपने घरों और आसपास के इलाकों की सफाई रखें कीटनाशक का छिड़काव करें.
जारी की गई गाइडलाइन
एडीएम विधि-व्यवस्था कन्हैया प्रसाद ने बताया कि WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी के आधार पर भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है. बाजार में जहां भीड़ अधिक होने की संभावना है वहां अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को एक साथ काफी संख्या में एकत्रित नहीं होने दें. हाल ही में कुछ संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी गई थी जिसे मना कर दिया गया है साथ ही सभी एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ और थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी धरना-प्रदर्शन नहीं करने की इजाजत दी जाए. प्रशासन सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की अधिक संख्या है वहां से अपने कर्मचारियों से काम कराया जाएगा.
शादी-विवाह को छोड़कर कहीं भी 50 व्यक्ति के एकत्र होने पर लगी रोक
कोरोना महामारी घोषित होने और इस बारे में अधिनियम लागू होने के बाद निर्देश आया है कि शादी विवाह को छोड़कर कहीं भी 50 व्यक्ति के एक जगह एकत्र नहीं हो सकते है. साथ ही सभी जिलों में शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर को एक 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है.
महामारी घोषित हो चुका है कोरोना
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कोरोना के महामारी घोषित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिनियम लागू होने के बाद मिले अधिकार का पहली बार प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार शादी विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. राज्य के सभी थिएटरों को भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है. जारी आदेश के अनुसार सभी प्रमुख दुकानों रेस्टोरेंट को और संक्रमित नियमित रूप से किया जाए और प्रवेश द्वारों पर आम लोगों के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए एक बार में 10 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए.
Source: News18
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