मुजफ्फरपुर के रामबाग स्थित हाजी खुदा बख्श वक्फ एस्टेट की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को जिला प्रशासन की पूरी टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची।


प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, हालांकि मौके पर रह रहे परिवारों के अनुरोध पर उन्हें फिलहाल कुछ दिनों का समय दिया गया है। वक्फ एस्टेट द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यह कार्रवाई वक्फ ट्रिब्यूनल और पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि संबंधित भूमि पर लंबे समय से कथित अतिक्रमण है और निर्धारित अवधि के बाद प्रतिदिन दो हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना भी देय है।
वहीं हाजी खुदा बख्श वक्फ एस्टेट के सचिव मोहम्मद सलाउद्दीन का कहना है कि संबंधित परिवारों के पास वैध किरायेदारी का कोई समझौता नहीं है और वक्फ के नियमों के तहत अतिक्रमण करने वाले को सीधे किरायेदार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर, वहां रह रहे कुछ परिवारों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस परिसर में रह रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने वक्फ एस्टेट को आवेदन देकर अतिरिक्त समय की मांग की है और वे वक्फ बोर्ड द्वारा तय किया गया वास्तविक (जेनुइन) किराया देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए ताकि मामले का समाधान निकल सके।

वहीं वार्ड संख्या-46 के पार्षद सैफ अली ने कहा कि मामला हाई कोर्ट और वक्फ बोर्ड से जुड़ा है तथा प्रभावित परिवारों को अपने दस्तावेजों के साथ वक्फ बोर्ड के समक्ष पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अब सभी की नजर प्रशासन द्वारा दी गई समय-सीमा के बाद होने वाली अगली कार्रवाई और वक्फ बोर्ड के फैसले पर टिकी हुई है।








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