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ठंड का प्रभाव कम पड़ते ही पटना के स्कूलों को लेकर प्रशासन का नया आदेश जारी, कक्षा एक से ऊपर की क्लास कल से शुरू, जानें टाइम टेबल

पटना: पटना जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के तहत नए प्रतिबंध लागू किए हैं।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा एक (Class 1) से पहले की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 16 जनवरी 2026 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

छोटे बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे, वहीं कक्षा 1 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए समय में बदलाव किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से ऊपर की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ अब सुबह 09:00 बजे से ही संचालित की जा सकेंगी। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक शेड्यूल को पुनर्निर्धारित करें।

यह नया आदेश पटना जिले में 14 जनवरी 2026 से लागू होगा और 16 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से जिले में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है।

आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भेज दी गई है ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। स्थिति की समीक्षा के बाद 16 जनवरी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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