Press "Enter" to skip to content

‘अगर छात्रों की आवाज उठाना गुनाह है तो मुझे जेल जाना मंजूर…’ प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से किया इनकार

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जमानत पर नया मोड़ आ गया है. कोर्ट ने पीके को 25 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी थी, लेकिन पीके ने बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है. प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर छात्रों की आवाज उठाना गुनाह है तो मुझे जेल जाना मंजूर है. इसके साथ ही उन्होंने मुचलका भरने से साफ इनकार कर दिया. बता दें कि कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमानत देते समय साफ तौर पर कहा था कि वो आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े. वहीं सशर्त जमानत मिलने पर पीके ने कहा मुझे कंडीशनल बेल नहीं चाहिए. जिसके बाद पुलिस उन्हें बेऊर जेल लेकर गई है.बता दें कि प्रशांत किशोर बीती 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे. प्रतिबंधित क्षेत्र में अनशन करने के कारण पुलिस ने सोमवार (6 जनवरी) की सुबह-सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जिला प्रशासन के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद, वह नहीं हटे. जिला प्रशासन ने धरने को राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में स्थानांतरित करने के लिए नोटिस भी दिया था, जो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है. जब प्रशांत किशोर अपनी बातों पर अड़े रहे तो सोमवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.IMG-20241030-WA0000-1024x682-2-1.jpg (1024×682)गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद पीके को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने पीके को सशर्त जमानत दे दी थी. सिविल कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपए के निजी मुचलके के बाद जमानत दी थी. हालांकि, प्रशांत किशोर सशर्त जमानत को तैयार नहीं हुए. प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी ने बताया कि अदालत से जमानत मिल गई है. लेकिन, प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं हैं. प्रशांत किशोर पीआर बॉन्ड पर साइन नहीं कर रहे हैं.

Share This Article

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *