बिहार : अगर आप भी ट्रैफिक चालान को हल्के में लेकर बाद में देख लेंगे की सोच रखते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल नियमों में बड़े और सख्त बदलाव की तैयारी में है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत चालान न भरने पर वाहन की पंजीकरण प्रमाणपत्र) कैंसिल और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार कर लिया है, जिस पर राज्यों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।


सबसे सख्त प्रावधान बकाया चालान वालों के लिए है। ऐसे मामलों में RTO से जुड़ी सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस को ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड’ मार्क कर दिया जाएगा। यानी RC रिन्यू नहीं होगी, लाइसेंस अपडेट या रिन्यू नहीं होगा, एड्रेस चेंज, ट्रांसफर जैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी जब तक चालान क्लियर नहीं होता।



हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि गलत चालान को चुनौती देने का पूरा अधिकार मिलेगा। पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। अगर तय अथॉरिटी 30 दिन में फैसला नहीं करती, तो चालान अपने आप अमान्य हो जाएगा।

कुल मिलाकर, सरकार अब स्वैच्छिक पालन से आगे बढ़कर जबरन जवाबदेही लागू करने के मूड में है। संदेश साफ है चालान को नजरअंदाज किया, तो सड़क पर ही नहीं, सिस्टम में भी गाड़ी फंस जाएगी।












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