मुजफ्फरपुर : झाड़-फूंक का झां’सा देकर अहियापुर थाना क्षेत्र की 11 वर्ष की बालिका के साथ दु’ष्कर्म करने वाले ओझा (तांत्रिक) को 20 साल कठो’र का’रावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का 66 वर्षीय बिरजू राम उर्फ बिरजू बाबा है। उसे 50 हजार रुपये जुर्मा’ना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक, मामले के सत्र-विचारण के बाद एडीजे-छह व विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश संजीव कुमार पांडेय ने यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) नरेंद्र कुमार ने सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। उन्होंने बताया कि पी’डि़ता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत लाभ दिलाने के लिए उनके आवेदन पर कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा भेजी है। इसकी प्रति जिलाधिकारी व एसएसपी को भेजी जाएगी।
घ’टना 12 जून, 2018 की है। बालिका की मां ने अगले दिन अहियापुर थाना में बिरजू राम उर्फ बिरजू बाबा के विरु’द्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसी दिन पुलिस ने घर से गिर’फ्तार कर लिया था। तभी से वह न्यायिक हिरा’सत में जेल में बं’द है। स’जा सुनाए जाने के समय उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। प्राथमिकी में पी’डि़ता की मां ने कहा था कि उसकी पुत्री को पेट द’र्द की शि’कायत रहती थी।
10 जून, 2018 की रात पुत्री को झाड़ फूंक कराने गांव के ही बिरजू राम उर्फ बिरजू बाबा के यहां ले गई। बाबा ने झाड़-फूंक (टोटमा) करने के लिए पांच फूल दिए। इसके बाद उसने पुत्री को झाड़-फूंक करने ले जाने की बात कही। जब उसकी मां ने भी साथ चलने को कहा तो ओझा उसी जगह झाड़-फूंक कर दिया। ओझा ने 12 जून को भी झाड़-फूंक के लिए फिर बुलाया, लेकिन उसकी मां उसे लेकर नहीं गई।
12 जून, 2018 की रात लगभग नौ बजे ओझा उसके घर पहुंच गया। कहा कि वह बच्ची को झाड़-फूंक (टोटमा) करने आया है। बच्ची को उसके साथ जाने दो। उसके झां’से में आकर उसने पुत्री को साथ जाने दिया। एक घंटे के बाद जब पुत्री वापस आई तो उसने बताया कि लीची गाछी में बाबा ने उसके साथ दु’ष्कर्म किया। इसके बाद उसे 50 रुपये देकर कुछ खाने को कहा। झाड़-फूंक के लिए ले गए पानी का प्रयोग साक्ष्य मि’टाने के लिए किया। उसने किसी को नहीं बताने की हिदा’यत दी।
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