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वाहन मालिकों की मौ’त के बाद गाड़ी ट्रांसफर कराना अनिवार्य, जान लें नए नियम

बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब वाहन मालिकों की मौ’त के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा।

परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि परिचालन अयोग्य वाहनों के निबंधन संख्या का उपयोग ऐसी गाड़ियों में किया जा रहा है, जिसका अवै’ध कार्यों के लिए उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है। विभाग ने ऐसे में वाहन मालिक की मौ’त के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया है और अब बिना ट्रांसफर कराये संबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाते पक’ड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही परिचालन के अयो’ग्य हो चुके वाहनों का निबंधन रद्द कराना होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि परिचालन के लिए अयोग्य हो चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करा लें साथ ही खरीदे और बेचे गये गाड़ियों का ट्रांसफर भी करा लें।

बिना ट्रांसफर के परिचालित किये गये वाहनों का किसी अवै’ध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो निबंधन प्रमाण पत्र में दर्ज वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जायेगी। जिस व्यक्ति के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है और उसकी मृ’त्यु हो जाने या किसी सार्वजनिक नीला’मी में खरीदे गये गाड़ियों के स्वामित्व का हस्तांतरण अनिवार्य है।

 गाड़ियों के परिचालन के लिए आवश्यक है कि के सभी कागजात-प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परिमट, पथकर एवं शुल्क अपडेट हो. सभी कागजात अपडेट की नहीं होने की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन नियम के प्रतिकूल है एवं मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह दंडनीय है।

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