दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में कानूनी राहत पाने के लिए चारों दोषियों की किसी भी अदालत में कोई याचिका लंबित नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किये बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गयी थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है.
Delhi: Punita Devi, wife of Akshay (a convict in the 2012 Delhi gang-rape case) who has filed a divorce petition in a Bihar court, appeared to have a nervous breakdown and fainted outside Patiala House Court complex, earlier today. pic.twitter.com/DTDBKCd8oB
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 मार्च को चारों दोषियों को दी जानी है फांसी
मामले के चारों दोषियों में से तीन दोषियों ने उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था. दोषियों ने कहा था उनमें से एक की दूसरी दया याचिका अब भी लंबित है. गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने 32 वर्षीय मुकेश सिंह, 25 वर्षीय पवन गुप्ता, 26 वर्षीय विनय शर्मा और 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया था. चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जायेगी.
मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि अक्षय की पत्नी ने बिहार की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की है, जो अभी लंबित है. इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि कोई अन्य याचिका मौजूदा मामले के कानूनी उपाय के दायरे में नहीं आती है. इसके बाद निर्भया मामले के दोषी अक्षय सिंह की पत्नी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही बेहोश हो गयी. पुनीता का कहना है कि तलाक इसलिए लेना चाहती हूं कि मेरे पति निर्दोष हैं. पति के निर्दोष होते हुए भी फांसी की सजा दी जा रही है. ऐसे में मैं विधवा के रूप में जीना नहीं चाहती. इसीलिए तलाक ले रही हूं.
पुनीता को मिला शाम चार बजे पति अक्षय ठाकुर से मिलने का समय
निर्भया हत्याकांड मामले में दोषी करार दिये गये अक्षय ठाकुर से मिलने के लिए उसकी पत्नी पुनीता देवी अपने देवर विनय कुमार और पुत्र के साथ दिल्ली पहुंच गयी है. पुनीता के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से पुनीता को चार बजे पति अक्षय ठाकुर से मिलने के लिए समय दिया गया है. वह पति से मुलाकात करेगी. हालांकि, प्रभात खबर ने पुनीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका.
पुनीता की तलाक याचिका पर 24 मार्च को होगी सुनवाई
बिहार में औरंगाबाद की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों में से एक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक गुरुवार को टाल दी. याचिका में यह कहते हुए तलाक मांगा गया है कि वह ”एक बलात्कारी की विधवा” नहीं कहलाना चाहती. अक्षय सिंह से आखिरी बार मिलने के लिए उसकी पत्नी पुनीता देवी बुधवार को ही दिल्ली रवाना हो गयी थी. इस कारण वह पारिवारिक अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी. इसके बाद अदालत ने सुनवाई 24 मार्च तक के लिए टाल दी. अक्षय सिंह को शुक्रवार की सुबह फांसी देना तय है. अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा कि मामले में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता का शारीरिक रूप से मौजूद रहना आवश्यक है. पुनीता देवी कहती रही है कि उसका पति ‘निर्दोष’ है और तलाक याचिका से अटकलें लगायी जा रही हैं कि यह मौत की सजा में देरी करने की ‘चाल’ है. अक्षय सिंह बिहार के औरंगाबाद जिले में लहानकर्मा गांव का रहनेवाला है.
Source: Prabhat Khabar
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