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BreakingNews : उन्‍नाव रे’प पीड़िता के पिता की ह’त्‍या के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दो’षी करार, 4 आ’रोपी बरी

उन्‍नाव रे’प पीड़िता के पिता की ह’त्‍या के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दो’षी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौ’त हो गई. मृ’तक के शरीर पर 18 ज’ख्म थे. इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, टिंकू सिंह और सोनू सिंह को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है. बता दें कि दु’ष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौ’त हो गई थी.

बता दें कि ह’त्या के मामले में कुलदीप सेंगर और अन्‍य आ’रोपियों को कोर्ट रूम में लाया गया था. मामले में कुलदीप सेंगर समेत 10 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. बता दें कि उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में ह’त्‍या कर दी गई थी. तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए 4 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी.

कौन हुआ दो’षी करार
पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (SHO), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को इस मामले में दो’षी करार दिया गया है.

कौन हुआ बरी
शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, अमीर खान (कॉन्स्टेबल) और शरदवीर सिंह को इस गैंगरे’प पीड़िता के पिता की ह’त्या के आरोप में बरी कर दिया गया है.

55 लोगों ने दी थी गवाही

मिली जानकारी के मुताबिक, दु’ष्कर्म पीड़िता के पिता की ह’त्या में केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) ने केस को पुख्ता करने के लिए कुल 55 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे. इनमें पीड़िता के चाचा, मां, बहन के साथ पिता के सहकर्मी भी शामिल हैं.

दु’ष्कर्म मामले में सेंगर को मिल चुकी है उम्रकैद की सजा
4 जून, 2017 को दु’ष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दु’ष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले में 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दो’षी ठहराया था, फिर 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

(इस खबर को  मुजफ्फरपुर न्यूज़ टीम ने संपादित नहीं किया है. यह  news18 फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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