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बिहार के कई जजों को मिला कोर्ट को ब’म से उ’ड़ाने का मेल, मुजफ्फरपुर से सिवान तक अलर्ट

पटना: बिहार में कई कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिली. इसमें मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट, सिवान सिविल कोर्ट, बेगूसराय सिविल कोर्ट, भागलपुर सिविल कोर्ट आदि शामिल हैं. इस सूचना के बाद सभी जिले में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गए हैं. साथ ही कोर्ट परिसरों को आनन-फानन में खाली करवाया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

बिहार के कई कोर्ट को उड़ाने की धमकी

मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की सूचना ईमेल के जरिए मिली है, जिसके बाद प्रशासन और न्यायिक महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज महोदय के निर्देश पर एहतियातन सिविल कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराने का आदेश जारी किया गया है.

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कराया गया खाली

इस निर्देश के अनुपालन में कोर्ट में मौजूद सभी अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों, वादकारियों और अन्य आगंतुकों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखते हुए तुरंत कोर्ट कैंपस को खाली करें. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.

अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. आमजन से सतर्क रहने और सहयोग करने की अपील की गई है.

जज को आया धमकी भरा मेल

जानकारी के अनुसार बेगूसराय सिविल कोर्ट को उड़ाने के लिए जिला जज के मेल पर धमकी भरा मेल आया है. उसके बाद से पूरे कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी का महौल है. कैंपस खाली करा दिया गया है.

सिवान में अधिवक्ता ग्रुप में आया मैसेज

सिवान कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी का मैसेज अधिवक्ता ग्रुप में आया है. इस धमकी के बाद सिवान के जिला विधिज्ञ संघ महासचिव ने अधिसूचना जारी करते हुए कोर्ट को खाली करने का निर्देश दिया है.

सभी को अधिवक्ता बन्धु संघभवन में रहने का निर्देश

उन्होंने अधिसूचना में कहा कि सभी सम्मानित अधिवक्ता बन्धु को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 28/01/2026 को कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. अभी सर्च अभियान चल रहा है. कोई भी अधिवक्ता बन्धु सिविल कोर्ट कैम्पस में नहीं जायेंगे. 12:00 बजे तक सभी अधिवक्ता बन्धु संघभवन में ही रहें.

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