Press "Enter" to skip to content

ट्रेन में सामान ले जाने की भी होती है लिमिट

ट्रेन से यात्रा करना भारतीयों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। चाहे लंबी दूरी तय करनी हो या नज़दीकी शहर जाना हो, लोग अक्सर ट्रेन का रुख करते हैं और अपने साथ ज़रूरत का सारा सामान भी ले जाते हैं।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हवाई जहाज़ में लगेज की सीमा होती है, वैसे ही ट्रेन में भी सामान ले जाने के नियम होते हैं? ज़्यादातर यात्री इन नियमों से अनजान होते हैं और नतीजतन स्टेशन पर जुर्माने या परेशानी का सामना करना पड़ता है।

भारतीय रेलवे ने हर कोच के हिसाब से सामान ले जाने की तय सीमा निर्धारित कर रखी है। अगर यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं तो उन्हें उसका अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, और कुछ मामलों में भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यदि आप ट्रेन से सफर की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके बेहद काम आ सकती है। रेलवे द्वारा निर्धारित फ्री लगेज लिमिट कोच के प्रकार पर निर्भर करती है। यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के निम्नलिखित वजन तक सामान ले जाने की अनुमति है।

AC कोचेस में:
AC फर्स्ट क्लास: 70 किलोग्राम
AC 2-टियर: 50 किलोग्राम
AC 3-टियर / AC चेयर कार: 40 किलोग्राम
स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम
सेकंड सिटिंग (जनरल क्लास): 35 किलोग्राम

यदि यात्री निर्धारित फ्री लिमिट से अधिक सामान ले जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होता है, जो सामान्य लगेज दर का 1.5 गुना होता है।

Share This Article

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *