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पत्नी की मौ’त के बाद बेटी का रे’प करता था पिता, पॉक्सो कोर्ट में दो’षी करार

बिहार में अपनी बेटी को हव’स का शि’कार बनाने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने दो’षी करार दे दिया है। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह मान लिया कि नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने ही रे’प किया है।

आरो’पी पिता ने यह वार’दात साल 2019 में की थी। उस समय ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद मामले की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां का कई सालों पहले देहांत हो चुका है। पीड़िता ने रेप को लेकर अपने बयान में कहा कि वह अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी। जबकि उसके पिता और भाई पंजाब में रहते हैं। कुछ दिनों के लिए पंजाब चली गई। ऐसे में पिता ने बेटी को अकेले पाकर रेप कर दिया। उस दौरान घर की अन्य महिला ने आरोपी को देख लिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच गए।

कहानी जानकर ग्रामीणों ने आरोपी पिता को रस्सी से बांध दिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता के बयान दर्ज कराए।

18 जून 2019 को अदालत ने यह मामला अपने संज्ञान में ले लिया। 28 जून 2019 को आरोप गठन किया गया। 9 गवाहों ने इस मामले में गवाही दी। अब पॉक्सो कोर्ट ने पिता को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान चार जुलाई को होगा।

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