बिहार सरकार ने राज्य के शहरी विकास को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने चार प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और नए निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है। यह प्रतिबंध 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगा।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य इन क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित मास्टर प्लान तैयार करना है, ताकि भविष्य में आधुनिक सुविधाओं से युक्त योजनाबद्ध शहर विकसित किए जा सकें। प्रतिबंध लागू होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-बिक्री, भूमि विकास या भवन निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
नगर विकास विभाग के अनुसार यह रोक भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों पर लागू होगी। इन क्षेत्रों में अब मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद भविष्य के विकास कार्य तय किए जाएंगे।
सिर्फ जमीन की खरीद-बिक्री ही नहीं, बल्कि अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी नए भवन के निर्माण, भूमि विकास या अन्य विकास संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि यदि इस दौरान किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।













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