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ट्रैफिक चालान नियमों में बड़ा बदलाव: 50 प्रतिशत पैसा जमा करने के बाद ही जा सकेंगे लोक अदालत

वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक चालान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी चालान में राहत पाने या उसे अदालत में चुनौती देने से पहले वाहन मालिक को चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी वाहन पर 10 हजार रुपये का चालान हुआ है, तो अदालत में आवेदन करने से पहले उसे 5 हजार रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद ही वह न्यायिक राहत के लिए आवेदन कर सकेगा।

अब तक कई मामलों में लोक अदालतों के माध्यम से चालान राशि में बड़ी राहत मिल जाती थी और कई बार आधी से भी कम राशि जमा कर चालान का निपटारा हो जाता था। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।

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