पटना: बिहार में दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को नीतीश सरकार खास सुविधा देने वाली है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए श्रम संसाधन विभाग एक विशेष विधेयक बना रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद इसे मंजूरी के लिए नीतीश कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके जरिए महिलाओं के कामकाजी घंटों का समय निर्धारित किया जाएगा।
श्रम संसाधन विभाग ने बिहार राज्य दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधेयक, 2023 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नियम लागू होने के बाद महिला कर्मचारियों को सुविधा नहीं देने पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी संचालक अपनी दुकान या प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारी को सुबह 6 बजे से पहले और रात 9 बजे के बाद काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। यानी कि महिला कर्मचारियों की जबरन नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जा सकेगी।
इसके अलावा 10 या इससे अधिक कर्मचारियों के रहने पर सभी दुकान एवं प्रतिष्ठानों का निबंधन अनिवार्य किया जाएगा। प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। मजदूरी एवं अन्य बकाया का भुगतान कर्मचारी के बैंक, डाकघर खाता में किया जाएगा। अगर कर्मचारी का बैंक खाता, डाकघर में खाता नहीं है तो नियोजक कर्मचारी का 30 दिनों के भीतर खाता खुलवाने में सहायता करेंगे।
श्रम संसाधन विभाग की ओर से नए कानून का ड्राफ्ट राज्य कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे बिहार विधानमंडल में चर्चा के लिए रखा जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस पर राज्यपाल की मुहर लगवाई जाएगी। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया जाएगा।
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