मुज़ाफ़रपुर के शहरवासियों को पेयजल पर नगर निगम को शुल्क देना ही होगा। सशक्त स्थाई समिति के विरोध के बावजूद नगर आयुक्त ने पेयजल पर शुल्क वसूली का आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने शनिवार को तय दर पर वसूली के लिए टैक्स दारोगा और तहसीलदारों के साथ बैठक की। इसमें कहा कि जो उपभोक्ता पेयजल शुल्क नहीं देते हैं, उनसे मासिक एक प्रतिशत की दर से शुल्क पर ब्याज वसूला जाएगा।
आवासीय मकानों पर टैक्स राशि के अनुसार पेयजल शुल्क तय किए गए हैं। इसमें 40 से 150 रुपये मासिक दर तय है। जिस भवन का प्रॉपर्टी टैक्स एक हजार रुपये तक है, उसपर 40 रुपये मासिक या 480 रुपये सालाना वसूला जाएगा।
दो हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वालों से 780 रुपये वार्षिक या 65 रुपये मासिक, तीन हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वालों से वार्षिक 1440 रुपये या 120 रुपये मासिक और तीन हजार से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वालों से 1800 रुपये वार्षिक या 150 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा।
नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पेयजल शुल्क के लिए विभाग ने एकमुश्त राशि के अलावा जल मीटर लगाकर प्रति किलो लीटर के मुताबिक दर निर्धारित है। उसी दर से पेयजल शुल्क वसूल किया जाएगा। फिलहाल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से एकमुश्त राशि ली जाएगी। जल मीटर लगाने का निर्देश दिया जाएगा।
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