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Breaking News : निर्भया के दो’षियों की फिर टली फां’सी, साढ़े 12 घंटे पहले रद्द हुआ डे’थ वारंट

निर्भया के गुनहगार पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो’षी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया.

इस बीच दो’षी पवन के वकील एपी सिंह एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि डे’थ वारंट पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है. इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

कोर्ट को तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह सूचना दे दी है कि पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के पास याचिका भेज दी है. डीजी ने जेल ने कोर्ट से कहा है कि पवन जल्लाद ने दो’षियों की लटकाने की डमी प्रैक्टिस कर ली है. वह मंगलवार सुबह दो’षियों को लटकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.’

याचिका खारिज करने की मांग

पटियाला हाऊस कोर्ट के जज ने पूछा कि किस नियम में लिखा है कि आप क्यूरेटिव पिटीशन से पहले दया याचिका नहीं दायर कर सकते हैं. इसका जवाब देते हुए दो’षी के वकील पवन के वकील एपी सिंह जेल मेन्युअल पढ़ा. निर्भया के माता- पिता के वकील ने कहा कि दो’षी पवन की अर्जी खारिज होनी चाहिए. वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि पवन की याचिका अपरिपक्व है, इसलिए खारिज होनी चाहिए.

पवन ने दाखिल की दया याचिका

पवन कुमार ही एक मात्र दो’षी है, जिसके पास कुछ कानूनी विकल्प बचा था. इसमें क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया. अब केवल दया याचिका का ऑप्शन बचा है. पवन के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि हमने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दो’षी पवन ने याचिका दाखिल की थी. सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच चैंबर में की. बेंच ने पवन की याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट निर्भया के तीन दो’षियों यानी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर चुका है.

7 साल 3 महीने से इंसाफ का इंतजार

सुनवाई से पहले निर्भया की मां ने कहा कि मैं 7 साल 3 महीने से संघर्ष कर रही हूं।वो कहते हैं हमें माफ कर दो। कोई कहता है कि मेरे पति,बच्चे की क्या गलती है।मैं कहती हूं कि मेरी बच्ची की क्या गलती थी?

फैसले में गलतियों की दलील

निर्भया के दो’षी पवन कुमार के वकील एपी सिंह ने कहा कि अ’पराध के समय वह किशोर था और मौ’त की सजा उसे नहीं दी जानी चाहिए. पहले के फैसलों में कई गलतियां रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि इन गलतियों को इस क्यूरेटिव याचिका के माध्यम से संशोधित किया जाएगा.

3 मार्च को सुबह 6 बजे फां’सी

निर्भया के दो’षियों को फां’सी पर चढ़ाने के लिए तीसरी बार डे’थ वारंट जारी किया गया है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दो बार डे’थ वारंट जारी किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोनों बार डे’थ वारंट कैंसिल कर दिया गया है. तीसरे डे’थ वारंट के अनुसार, निर्भया के चारों दो’षियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दिया जाना है.

(इस खबर को  मुजफ्फरपुर न्यूज़ टीम ने संपादित नहीं किया है. यह AAJTAK फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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